सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संचालन में बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए,केंद्र सरकार ने राज्य के भीतर खाद्यान्न की आवाजाही के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता और उचित मूल्य की दुकानों के संचालक को दिए जाने वाले मार्जिन को बढ़ा दिया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके तहत लगभग 80 करोड़ पात्र आबादी को उचित मूल्य की दुकानों, जिसे राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है ,के माध्यम से मुफ्त या रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधिनियमन के बाद राष्ट्रीय पीडीएस प्रणाली इस अधिनियम द्वारा शासित है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, केंद्र सरकार अनाज के परिवहन के लिए राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है और उचित मूल्य की दुकान के मालिक को मार्जिन का भुगतान करती है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो श्रेणियों ,विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और सामान्य श्रेणी में बांटा गया है
विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
इस श्रेणी में पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और द्वीप, विशेष श्रेणी में आते हैं ।
पहाड़ी क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं; हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
उत्तर पूर्वी राज्य: सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मणिपुर
द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप
सामान्य श्रेणी:
शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता में संशोधन
- राज्य के भीतर अनाज के परिवहन को ₹100 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹195 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- जबकि उचित मूल्य की दुकान के मालिक का मार्जिन ₹143 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹180 प्रति क्विंटल और
- अतिरिक्त मार्जिन ₹17 प्रति क्विंटल से ₹26 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता में संशोधन
- राज्य के भीतर अनाज के परिवहन को ₹100 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹195 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- जबकि उचित मूल्य की दुकान के मालिक का मार्जिन ₹143 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹180 प्रति क्विंटल कर दिया गया है
- अतिरिक्त मार्जिन ₹17 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹26 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
तथापि, बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
- इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
- यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
- लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।