कर्नाटक सरकार ने पिछड़े वर्गों के राजनीतिक आरक्षण पर एक आयोग का गठन किया

 


कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8 मई 2022 को राज्य में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए दो सदस्यीय आयोग की घोषणा की है।

आयोग का नेतृत्व उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति भक्तवत्सला करेंगे जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीआर चिकमथ इसके सदस्य होंगे।

समिति राज्यों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगी और शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासी निकायों में उनके लिए आरक्षण का सुझाव देगी।

विलास कृष्णराव गवली मामले में 4 मार्च, 2021 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए कर्नाटक सरकार ने इस  आयोग का गठन किया है ।

गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा निर्धारित करने में राज्यों के लिए ट्रिपल टेस्ट बेंचमार्क प्रदान किया था।

ये तीन  बेंचमार्क हैं:

1) राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

2) आयोग की सिफारिशों के आधार पर, स्थानीय निकायों के प्रावधान के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना ।

3) किसी भी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट, कुल सीटों  की संख्या के 50% से अधिक नहीं होगा।


73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार राज्य सरकार क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए 27% सीटों का आरक्षण प्रदान कर सकती है।


कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज बोम्मई

राज्यपाल: थावर चंद गहलोत

https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/karnataka-government-set-up-a-commission-on-political-reservation-of-backward-classes/

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