भारत सरकार ने 7 मई 2022 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बुर्जोर परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।इन जजों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में अब 34 जज हो जाएंगे।
नवंबर 2019 के बाद यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण स्वीकृत 34 न्यायाधीश होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है ।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
- संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 124(1) संसद को कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति देता है।
- जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था तब सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे।
- बाद में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18 और 1986 में 26, 2009 में 30 और 2019 में 34 कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 124(6) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।
- हकीकत में मुख्य न्यायाधीश के मामले में भारत के राष्ट्रपति, पद की शपथ दिलाते हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के मामले में इसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है।
·सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एन.वी.रमना। वह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
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