रांची में विकलांग बच्चे को बोर्डिंग से मना करने पर इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी

 


विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने 10 मई 2022 को इंडिगो एयरलाइंस को एक नोटिस भेजा जिसमे एयरलाइंस  ने एक  विकलांग बच्चे को 7 मई 2022 को बिरसा मुंडा हवाई अड्डे, रांची में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी थी ।

7 मई को, शारीरिक रूप से अक्षम लड़के और उसके परिवार को इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने अन्य यात्रियों को असुविधा का हवाला देते हुए हैदराबाद की उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी क्योंकि लड़का बहुत घबराया हुआ लग रहा था।

नोटिस में आयुक्त कार्यालय ने कहा कि दिव्यांगजनों तक पहुंच से इनकार करना 'दुर्व्यवहार' और 'शोषण' है।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र के नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है।

 विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

  •  दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 57 (1) के तहत की गई थी और यह अधिकार व्यक्तियों के अधिकार की धारा 74 के तहत जारी है।
  •  विकलांगता अधिनियम, 2016 के साथ, मुख्य आयुक्त को विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों के काम के समन्वय, केंद्र सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की निगरानी करना और विकलांग लोगों को उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य है।

  • मुख्य आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, या किसी भी पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन पर या अन्यथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित करने या नियमों, गैर-कार्यान्वयन, नियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों पर गौर कर सकते हैं।

  • विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए एक सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं।

मुख्यालय: नई दिल्ली


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