राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया

 

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति लोकपाल प्रमुख न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के   27 मई 2022 को अपना कार्यकाल करने के बाद की गयी है ।

जस्टिस पिनाकी चंद्र मिश्रा लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे

न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में लोकपाल के एक  सदस्य हैं।

लोक पाल

लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जिसे 2019 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था।

यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करता है।

लोकपाल प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और कुछ नौकरशाह आदि के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है।

भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति ही लोकपाल का अध्यक्ष बन सकता है।

लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल हैं:

  • समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  • राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रख्यात विधिवेत्ता

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य कार्यालय में शामिल होने की तारीख से पांच साल तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।

https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/president-appoints-justice-pradeep-kumar-mohanty-as-acting-chief-of-lok-pal/

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