सर्वोच्य न्यायालय कोलेजियम ने कुछ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बदलने की सिफारिश की है। इसे निम्न बिन्दुओं में देखा जा सकता है:
इसके तहत कोलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है।
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है।
दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डीएन पटेल के सेवानिवृत होने के बाद ये पद खाली पड़ा है।
कोलेजियम ने एए सईद को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस,
एसएस शिंदे को राजस्थान का चीफ जस्टिस,
रशमिन एम छाया को गुवाहाटी का चीफ जस्टिस, और
उज्जवल भुयान को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश भी की गई है।
सर्वोच्य न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश:
हाल ही में सर्वोच्य न्यायालय में दो नए जजों की नियुक्ति भी हुई थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी पारदीवाला को सर्वोच्य न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त किया गया था।
5 मई को सर्वोच्य न्यायालय कोलेजियम ने दो नए जजों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने अंतिम मुहर लगाई थी।
सर्वोच्य न्यायालय में दो नए जजों की नियुक्ति से अब इस सर्वोच्य न्यायालय में अपनी 34 न्यायाधीशों की पूर्ण संख्यां प्राप्त कर लिया है।
जस्टिस पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट में चौथे पारसी जज हैं। करीब 5 वर्षों के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के किसी जज की नियुक्ति सर्वोच्य न्यायालय में हुई है।
इससे पहले एस अब्दुल नजीर की फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की गई थी।
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय:
भारतीय संविधान में भाग पाँच (संघ) एवं अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
अनुच्छेद 124 (1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन:
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीस अन्य न्यायाधीश) हैं।
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) 2019 के विधेयक में चार न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया।
मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की गई थी।
संसद उन्हें विनियमित करने के लिये अधिकृत है।
