सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को स्थानीय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा प्रदान करने की अनुमति दी

 

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को अपने एक फैसले में  मध्य प्रदेश को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दे दी है ।कोर्ट ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 मामले में 10 मई 2022 के अपने पहले के फैसले को संशोधित किया, जिसमें ओबीसी  की जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों की कमी के कारण स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण निलंबित कर दिया गया था।

  • जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रविकुमार की बेंच द्वारा पारित आदेश ने राज्य को पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश द्वारा गठित तीन सदस्यीय ओबीसी आयोग की एक रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ओबीसी सीटों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
  • बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने राज्य में ओबीसी की आबादी का अनुमान लगाने के लिए पहले एक आयोग का गठन किया था।
  • जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रविकुमार की बेंच द्वारा पारित आदेश ने राज्य को पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश द्वारा गठित तीन सदस्यीय ओबीसी आयोग की एक रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ओबीसी सीटों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
  • मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्थानीय निकाय (पंचायतों और नगर पालिकाओं) चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पूरा किया है।
  • 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा खत्म कर दिया, और ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य में इसी तरह के कदम को रद्द कर दिया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट में विफल रहे।
  • वर्तमान में, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए कोटा है।

कृपया विवरण के लिए 11 मई 2022 की पोस्ट भी देखें

https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/supreme-court-allows-madhya-pradesh-to-provide-obc-quota-for-local-polls/

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