नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) ने 7 मई 2022 को रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग को बोर्डिंग से इनकार करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इंडिगो के मुताबिक, लड़के को रांची-हैदराबाद फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वह काफी दहशत में था।
डीजीसीए ने भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इसने एयरलाइंस के लिए बोर्डिंग से इनकार करने का निर्णय लेने से पहले एक यात्री के स्वास्थ्य पर हवाई अड्डे के डॉक्टर की लिखित राय लेना अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम में एयरलाइंस कोऐसे यात्री को हवाई जहाज पर यात्रा करने पर अनुमति देने के बारे में विमान के कप्तान के साथ लिखित परामर्श को भी अनिवार्य कर दिया है।
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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
यह भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का नियामक है
यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है
मुख्यालय: नई दिल्ली
डीजीसीए/DGCA : डायरेक्टर जनरल ऑफ़सिविल एविएशन (Director General of Civil Aviation)
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