उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मियों की लेट नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी है

 

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव किया है ताकि किसी भी महिला को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले उनकी सहमति के बिना काम पर जाने के लिए बाध्य ने किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लेट नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में बदलाव के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में कुछ बदलाव किए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

  • यदि महिला कार्यकर्ता शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने को तैयार है तो नियोक्ता को मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान करना होगा।
  • यदि महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले काम करने से इनकार करती है तो नियोक्ता उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है।
  • एक महिला को ऑफिस से तभी काम करने के लिए कहा जा सकता है जब उस शिफ्ट में कम से कम चार अन्य महिलाएं  काम कर रही हों।
  • ऑफिस में महिलाओं के लिए बाथरूम और चेंजिंग रूम उपलब्ध होने चाहिए।
  • सरकार ने कहा है कि कंपनियों को रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए ऑफिस से खाना और पीने का पानी मुहैया कराना होगा।
  • कंपनी महिला कामगारों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी ताकि कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके।
  • कंपनियों और संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनानी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न न हो।
https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/uttar-pradesh-government-bans-late-night-shift-for-women-workers/

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